MPGEA परिचय
हम कौन हैं
म.प्र. शासकीय अभियंता संघ, मध्य प्रदेश शासन के अभियंताओं का प्रदेशव्यापी, गैर-राजनीतिक, गैर-लाभकारी और व्यावसायिक संगठन है।
हमारा स्वरूप
स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, पंजीकृत
संघ एक स्वतंत्र, स्वायत्त और लोकतांत्रिक संस्था के रूप में काम करता है। यह किसी भी राजनीतिक दल की गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता।
इसकी सर्वोच्च नीति-निर्धारक संस्था सभी पात्र सदस्यों की साधारण सभा है। निर्वाचित प्रांतीय कार्यकारिणी समिति उसके निर्णय लागू करती है।
इसकी संपत्ति, निधि और अभिलेख केवल संघ के उद्देश्यों के लिए हैं। किसी सदस्य को इसकी आय या संपत्ति से व्यक्तिगत लाभ का अधिकार नहीं है।
और पढ़ेंपंजीकृत संस्थामध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत।
- इसकी कानूनी पहचान इसका पंजीयन प्रमाण-पत्र और पंजीकृत नियम हैं।
- इसका हर कार्य उसी अधिनियम, लागू कानून, पंजीकृत नियमों और इसके संविधान के अनुसार होता है।
- नियम 2026, 1 नवंबर 2026 से लागू हैं।
और पढ़ेंशासन के समक्ष आवाज़यह अभियंताओं के सुझाव, विचार और अभ्यावेदन राज्य और केंद्र सरकार के समक्ष रखता है।
- प्रांतीय कार्यकारिणी समिति हर स्तर पर प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से शासन और विभागाध्यक्षों से मिलती है।
- विभागीय समितियाँ विभागाध्यक्ष स्तर पर, संभागीय समितियाँ मुख्य और अधीक्षण यंत्री के समक्ष, और जिला समितियाँ कार्यपालन यंत्री के समक्ष बात रखती हैं।
- शासन और विभागों द्वारा बनाई गई समितियों में यह सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है।
और पढ़ेंकनिष्ठ और उप अभियंताओं का संगठनसंघ के हर स्तर पर कनिष्ठ अभियंताओं और उप अभियंताओं की प्रभावी भागीदारी होती है।
- प्रांतीय कार्यकारिणी समिति में केवल उप अभियंता संवर्ग के सदस्य होते हैं।
- कार्यकाल के बीच पदोन्नत होने वाला सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करता है।
- हर समिति नियमों में निर्धारित प्रतिनिधित्व का पालन करती है।
और पढ़ेंधन केवल उद्देश्यों के लिएइसकी निधि, संपत्ति और अभिलेख केवल संघ के उद्देश्यों के लिए उपयोग होते हैं।
- छह निधियाँ, हर एक का अपना उद्देश्य और अपने स्वीकृतिकर्ता।
- लेखा रियल-टाइम खाता-बही में रखा जाता है, सार्वजनिक वित्तीय डैशबोर्ड के साथ।
- चार्टर्ड अकाउंटेंट हर वर्ष लेखा की जाँच करता है; रिपोर्ट वार्षिक साधारण सभा से 21 दिन पहले प्रकाशित होती है।
सिद्धांत
हमारी नींव
नियम 2026 के चार मूल सिद्धांत।
- एकता
- निष्पक्षता
- व्यावसायिक उत्कृष्टता
- जनहित
सदस्यता
कौन जुड़ सकता है
मध्य प्रदेश के कनिष्ठ अभियंता और उप अभियंता संवर्ग के नियमित अभियंता।
कैसे जुड़ें- राज्य के सभी विभागों, उप-विभागों, प्रकोष्ठों और मंडलों में सेवारत कनिष्ठ अभियंता और उप अभियंता।
- वे अभियंता जिनकी पहली नियुक्ति उप अभियंता या कनिष्ठ अभियंता के रूप में हुई थी।
- 2012 या उसके बाद सेवा में आए अभियंता; कार्यभार ग्रहण आदेश ही प्रमाण है।
- संविदा उप अभियंता शामिल नहीं हैं।
पूरे प्रदेश में
एक संघ, हर जिला
राज्य कार्यालय भोपाल में है; समितियाँ हर विभाग, संभाग और जिले में काम करती हैं।
- राज्य कार्यालय, भोपाल
- 1
- विभागीय समितियाँ
- 5
- संभागीय समितियाँ
- 10
- जिला समितियाँ
- 55